न्यूज डेक्स संवाददाता
पंचकूला। जिला नगर योजनाकार, पंचकूला द्वारा पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र व अर्बन एरिया एक्ट की राजस्व सम्पदा के गांव सीतो-माजरा में लगभग 1.5 एकड़ में विकसित की गई अनाधिकृत कॉलोनी पर कार्यवाही की गई, जिसमें गांव सीतो-माजरा में 400 मीटर जे.एस.बी रोड नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला प्रियम भारद्वाज व जितेंद्र गिल, नायब तहसीलदार कालका बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरक्त जिला नगर योजनाकार (ई0) की टीम व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था। लोगो द्वारा तोड़-फोड़ का काफी विरोध किया गया, लेकिन विभाग ने अपनी कार्यवाही जारी रखी।
इस संबंध में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला प्रियम भारद्वाज ने बताया कि अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम योजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लेना अनिवार्य है और ऐसा न करने पर विभाग द्वारा संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विभाग से सी.एल.यु की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।