Sunday, November 24, 2024
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डीटीपी विभाग ने लाडवा अर्बन क्षेत्र में अवैध कॉलोनी में चल रहे निर्माण को करवाया बंद

by Newz Dex
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विभाग द्वारा कच्ची सडक़ों व निर्माणाधीन कमरे जेसीबी की मदद से हटाया

आमजन किसी भी अवैध कॉलोनी में ना करे निर्माण कार्य

न्यूज डेक्स संवाददाता

कुरुक्षेत्र। जिला नगर योजनाकार सतीश कुमार पुनिया ने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से अर्बन क्षेत्र लाडवा में पनप रही अवैध कालोनी में तोड़-फोड़ की कार्यवाही पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत कियान्वित की गई। विभाग द्वारा अर्बन क्षेत्र लाडवा के अंतर्गत पडऩे वाली राजस्व सम्पदा, बुढढा में लाडवा-हिनौरी रोड पर लगभग चार एकड़ भूमि में पनप रही अवैध कलौनी में बनी मिट्टी की सडक़ों को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के लिए पशुपालन विभाग लाडवा के उपमंडल अधिकारी सुरेश कुमार को डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। डयूटी मैजिस्ट्रेट के अगुवाई में डीटीपी कार्यालय के अमले द्वारा पुलिस बल के साथ कालोनी में बनी कच्ची सडक़ों, डीपीसी तथा निर्माणधीन अवैध कमरे को हटाया गया।

कार्यालय के संज्ञान में आया था कि बुढढा गांव में लाडवा-हिनौरी रोड पर लगभग 4 एकड़ भूमि पर भू-मालिको द्वारा बिना विभागीय अनुमति के सडक़े बना कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है, जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भू-स्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने के आदेश दिए गए थे। परंतु भू-स्वामियों और प्रोपर्टी डीलरों द्वारा ना तो मौके पर पनप रही कालोनी में निर्माण को रोका ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया। इसके उपरांत विभाग द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत इस कालोनी में चल रहे अवैध निर्माण को तोड़ा गया है।

जिला नगर योजनाकार सतीश कुमार पुनिया ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि आमजन सस्ते प्लाटों के के चक्कर में प्रोपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियो में प्लाट आदि नहीं खरीदे तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण करे। आमजन जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता/ वैधता बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कलौनी में कोई प्लॉट आदि खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी कार्यालय द्वारा कानून सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रूपये तक का जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है। भविष्य में भी अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही निरन्तर अमल में लाई जाती रहेगी।

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