न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर रहते हुए व्यक्ति द्वारा फेस मास्क पहनना अनिवार्य करने के आदेश जारी किए गए थे। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। अब सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर राज्य द्वारा फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के अनुसार आमजन को सलाह दी गई है कि वे कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करे। फेस मास्क पहनना, सैनिटाइजर का बार-बार उपयोग, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखना जरुरी है। पिछले कई दिनों से देश-प्रदेश व कुरुक्षेत्र जिले में कोविड संक्रमण के मरीजों की संख्या काफी नीचे आ रही है और इस समय जिला कुरुक्षेत्र में कोई भी मरीज कोविड पॉजिटिव नहीं है और इसका आंकड़ा शून्य है। इस कुरुक्षेत्र जिले में कोविड पॉजिटिव मरीजों का रिकवरी रेट 98.52 फीसदी है और सैंपल पॉजिटिविटी रेट 3.80 फीसदी पर है।
उन्होंने कहा कि जिले में वैक्सीनेशन का कार्य काफी तेजी के साथ चल रहा है। वैक्सीनेशन कार्य के तहत अब तक जिले में 14 लाख 48 हजार 804 लोगों वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें से 7 लाख 77 हजार 979 को पहली डोज, 6 लाख 62 हजार 501 को दूसरी डोज और 8324 प्रिकॉशन डोज का आंकड़ा शामिल है। उपायुक्त ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि बेशक कोविड का असर अब काफी कम हो गया है, लेकिन अभी भी आमजन पूरी एहतियात बरते और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करे ताकि कोरोना को दोबारा प्रभावी होने से रोका जा सके।