न्यूज डेक्स संवाददाता
रोहतक।जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 23(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महम चौबीसी के चबूतरा पर शमशेर खरकड़ा के नेतृत्व में आयोजित होने वाली पंचायत के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महम के नायब तहसीलदार दीपक को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस तैनात किया जायेगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सम्पर्क में रहेंगे।