न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल कुमार ने कहा कि हरियाणा पंचायती राज के चुनावों को लेकर मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के लिए शैडयूल जारी कर दिया है। इस शैडयूल के अनुसार दावे व आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी और उनका निपटान भी किया जाएगा। उपायुक्त मुकुल कुमार ने बुधवार को देर सायं जारी आदेशों में कहा है कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के अनुबंधों के तहत 6वें पंचायत आम चुनाव हेतु राज्य चुनाव आयोग द्वारा 1 जनवरी 2022 को क्वालीफाई तिथि मानते हुए 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूची व जिला सूचना अधिकारी द्वारा 16 मई 2022 तक विधानसभा मतदाता सूची में शामिल किए गए मतदाताओं के डाटा अनुसार नियम 8(2) के तहत खंड पिहोवा, इस्माईलाबाद, थानेसर, लाडवा, बाबैन व शाहबाद सिवाए खंड पिपली की समस्त ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति पिहोवा इस्माईलाबाद, थानेसर, लाडवा, बाबैन व शाहबाद तथा जिला परिषद के वार्डों सिवाए वार्ड 8 व 9 की वार्डवार मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट तैयार होने उपरांत 15 जून 2022 को उक्त मतदाता सूचियों के ड्राफट का नियमानुसार प्रारम्भिक प्रकाशन नियम 8(3) के तहत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार नगर पालिकाओं की मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के लिए शैडयूल भी जारी कर दिया गया है। इस मतदाता सूची के लिए दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 26 जून 2022 होगी, 28 जून 2022 तक दावे और आपत्तियों का निपटान कार्य सम्बन्धित रिवाईजिंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके उपरांत 1 जुलाई 2022 तक उपायुक्त के समक्ष रिवाईजिंग अधिकारी के आदेशों के विपरीत दावे आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी, 6 जुलाई 2022 तक उपायुक्त द्वारा दावे आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और 22 जुलाई 2022 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त मतदाता सूची में कोई दावा या आपत्ति है तो वह किसी भी कार्य दिवस में अपना दावा या आपत्ति दर्ज करवा सकता है तथा अवधि पूर्ण होने उपरांत किए जाने वाले दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।