Friday, November 22, 2024
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निकाय चुनावः स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के क्षेत्र में लागू की धारा 144

by Newz Dex
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चारों नगर पालिकाओं में बनाए गए स्ट्रांग रूम क्षेत्र में धारा 144 के तहत आदेश किए पारित

आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई

न्यूज डेक्स संवाददाता

कुरुक्षेत्र। जिलाधीश एवं उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि नगर पालिका चुनाव-2022 को लेकर 19 जून को मतदान होगा। इस मतदान के उपरांत ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। इसके लिए बीडीपीओ कार्यालय लाडवा, आर्य कन्या महाविद्यालय शाहबाद, टैगोर पब्लिक स्कूल पिहोवा व बीडीपीओ कार्यालय इस्माईलाबाद में स्ट्रांग रूम बनाए गए है। इन स्ट्रांग रूम के आसपास के क्षेत्र में धारा 144 के तहत आदेश पारित किए गए है। जिलाधीश मुकुल कुमार ने शनिवार को जारी आदेशों में कहा है कि 19 जून को मतदान के उपरांत ईवीएम मशीनों को चारों नगर पालिकाओं में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। इसलिए दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 के सेक्शन 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीडीपीओ कार्यालय लाडवा, आर्य कन्या महाविद्यालय शाहबाद, टैगोर पब्लिक स्कूल पिहोवा व बीडीपीओ कार्यालय इस्माईलाबाद में बनाए गए स्ट्रांग रूम की 200 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने, लाठी-डंडा, तलवार, गंडासी, आग्नेय व किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुला पेट्रोल, डीजल की कैन, बोतल पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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