उसी दिन केंद्र सरकार का कानून मंत्रालय जारी करेगा आवश्यक नोटिफिकेशन
आगामी 18 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति चुनाव में सांसद के तौर पर नहीं डाल पाएंगे वोट
11 जून को चुनाव जीतने बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदान इलेक्शन सर्टिफिकेट में कार्तिकेय शर्मा का नाम हालांकि कार्तिक शर्मा
न्यूज डेक्स हरियाणा
चंडीगढ़। बीती 10 जून को हरियाणा से राज्यसभा की दो सीटों के निर्वाचन हेतु करवाए गए मतदान के संपन्न होने के कई घंटो बाद करवाई गयी मतगणना पश्चात अंतत: उस रात अढ़ाई बजे फाइनल परिणाम घोषित किया गया, जिसमें भाजपा उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार, जिनकी जीत पहले दिन से ही तय मानी जा रही थी के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े कार्तिकेय शर्मा (जिन्होंने हालांकि कार्तिक शर्मा के नाम से उक्त चुनाव लड़ा था ) दोनों हरियाणा से राज्यसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित घोषित किये गए. कार्तिक (कार्तिकेय ) को मतदान में सत्तारूढ़ भाजपा, जजपा, 6 निर्दलीय विधायकों, हलोपा और इनेलो के एक एक विधायक और कांग्रेस के बागी कुलदीप बिश्नोई का भी दूसरा या संभवत: पहला प्राथमिकता (वरीयता) वोट प्राप्त हुआ था.
वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन मात्र कुछ पॉइंट्स से कार्तिक/कार्तिकेय से पीछे रहने कारण उस चुनाव में पराजित हो गए. हालांकि उनकी हार का मुख्य कारण आदमपुर सीट से मौजूदा कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के छोटे सुपुत्र कुलदीप बिश्नोई द्वारा पार्टी से बगावत कर माकन को वोट न डालना और उसके साथ ही एक अन्य कांग्रेस विधायक, जिसका नाम अभी तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं हुआ है, द्वारा डाला गए वोट अमान्य/रद्द होना है चूँकि वो गलत ढंग से मार्क किया गया . अब क्या वह गलती वास्तव में उस विधायक से भूलवश हुई या जानबूझ कर की गयी, इस बारे में फिलहाल स्पष्टता नहीं है.
बहरहाल, इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि हरियाणा से नव-निर्वाचित दोनों सांसद पंवार ओर शर्मा, उन दोनों को हालांकि उपरोक्त राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी आरके नांदल, जो हरियाणा विधानसभा सचिव हैं, द्वारा मतगणना के तुरंत बाद 11 जून की सुबह सवेरे ही इलेक्शन सर्टिफिकेट (निर्वाचन प्रमाण पत्र ) प्रदान कर दिया गया था हालांकि उन दोनों के सम्बन्ध में भारत सरकार के कानून मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विधायी विभाग द्वारा निर्वाचन नोटिफिकेशन आज से करीब डेढ़ माह बाद 2 अगस्त, 2022 को जारी की जायेगी जिसके बाद ही उक्त दोनों का छह वर्षो का राज्यसभा कार्यकाल आरम्भ होगा. इस प्रकार दोनों नव-निर्वाचित सांसद पंवार और कार्तिक आगामी 18 जुलाई 2022 को होने वाले भारत के अगले राष्ट्रपति चुनाव में सांसद के तौर पर वोट नहीं डाल पाएंगे. हालांकि हरियाणा से मौजूदा दो राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम और सुभाष चंद्रा, जिनका कार्यकाल 1 अगस्त 2022 तक है, वह दोनों उस चुनाव में वोट डाल सकेंगे. चंद्रा हालांकि 10 जून को राजस्थान से निर्दलीय के तौर पर राज्यसभा का ताज़ा चुनाव हार गए थे परन्तु इसके बावजूद वह राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेंगे क्योंकि हरियाणा से उनका कार्यकाल फिलहाल शेष है.
हेमंत ने पुन: बताया कि इलेक्शन सर्टिफिकेशन में निर्दलीय तौर पर निर्वाचित राज्यसभा सांसद का नाम कार्तिक शर्मा दर्शाया गया था हालांकि उनका वास्तविक नाम कार्तिकेय शर्मा है. उन्होंने कार्तिक शर्मा के नाम से राज्य सभा चुनाव लड़ा था क्योंकि अम्बाला शहर विधानसभा हलका, जो अम्बाला संसदीय (लोक सभा ) क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, की मौजूदा मतदाता सूची में उनका नाम कार्तिक शर्मा के तौर पर ही दर्शाया जा रहा है.
31 मई को राज्यसभा चुनाव हेतु नामांकन फॉर्म के साथ संलग्न मुख्य एफिडेविट (हलफनामे) में हालांकि उन्होंने स्वयं का नाम कार्तिक शर्मा ही दर्शाया था परन्तु उसके साथ ही उन्होंने कार्तिकेय शर्मा के नाम से एक अतिरिक्त एफिडेविट मार्फ़त शपथकर्ता (डेपोनेंट) के तौर पर स्पष्ट किया कि उनका वास्तविक नाम कार्तिकेय शर्मा है. दरअसल कार्तिक शर्मा और कार्तिकेय शर्मा एक ही व्यक्ति हैं. एफिडेविट में उन्होंने उल्लेख किया है कि सीबीएससी बोर्ड से मेट्रिक परीक्षा पास सर्टिफिकेट में उनका नाम कार्तिकेय शर्मा सुपुत्र विनोद शर्मा है हालांकि मतदाता सूची और वोटर आईडी में उनका नाम कार्तिक शर्मा सुपुत्र विनोद शर्मा है.
हेमंत ने यह भी बताया कि हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 4(3) अनुसार प्रदेश सरकार न केवल स्थानीय निगम क्षेत्र, जिस विधानसभा हलके एवं लोकसभा हलके के अंतर्गत पड़ता है, वहां से निर्वाचित विधायक एवं लोकसभा सासंद को बल्कि नगर निगम क्षेत्र में उस रजिस्टर्ड मतदाता (वोटर) को, जो संसद के ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा का सांसद हो, को उस नगर निगम के सदस्य के तौर पर मनोनीत करती है. इस प्रकार कार्तिक/कार्तिकेय शर्मा, जिनका नाम अंबाला नगर निगम के माडल टाऊन की मतदाता सूची में है, उनके राज्य सभा निर्वाचित होने के फलस्वरूप हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें अंबाला नगर निगम का सदस्य मनोनीत किया जाएगा हालांकि ऐसा 2 अगस्त 2022 के बाद भी किया जा सकेगा क्योंकि तभी वह आधिकारिक तौर पर राज्यसभा सांसद बनेंगे. हालांकि जहाँ तक अम्बाला नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के निर्वाचन का विषय है, उसमें कोई भी मनोनीत नगर निगम सदस्य वोट नहीं डाल सकता है.