बस स्टैंड से लेकर लघु सचिवालय के तक लागू होगी धारा 144
आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। जिलाधीश एवं उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की सेना भर्ती अग्नि पथ योजना के विरोध में मिल्खा सिंह गांव हबाना शाहबाद की अध्यक्षता में काफी संख्या में फौज में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं द्वारा नया बस स्टैंड के नजदीक एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र पर पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। नया बस स्टैंड से लघु सचिवालय की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस मार्ग पर धारा 144 लगाने के आदेश पारित किए गए है। जिलाधीश मुकुल कुमार ने रविवार को जारी आदेशों में कहा है कि 20 जून को फौज में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं द्वारा नया बस स्टैंड के नजदीक एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र पर पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है।
इस दौरान नया बस अड्डा पर एकत्रित होने के दौरान किसी शरारती/असामाजिक तत्व के उकसाए जाने पर बस स्टैंड के सामने पिपली-कुरुक्षेत्र रोड़ पर यातायात जाम करने, नया बस स्टैंड से प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र पर आने के दौरान नया बस स्टैंड पर, रास्ते में आकाशवाणी केंद्र, दमकल विभाग कार्यालय, सेना कार्यालय, पंचायत भवन, जिला पुस्तकालय आदि सरकारी इमारतों में तोड़-फोड़ कर सकते है। इस दौरान इन स्थानों पर कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने और किसी अप्रिय घटना को घटित होने से रोकने के लिए धारा 144 के तहत लाठी-डंडा, तलवार, गंडासी, आग्नेय व किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुला पेट्रोल, डीजल की कैन, बोतल पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।