Thursday, November 21, 2024
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संगरुर लोकसभा क्षेत्र में पारदर्शी व निष्पक्ष उप चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध: रिटर्निंग अधिकारी

by Newz Dex
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आखिऱी 48 घंटों सम्बन्धी स्टैंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसीजऱ ( एस. ओ. पी) 21 जून को शाम 6 बजे से होंगे लागू : जोरवाल

न्यूज डेक्स पंजाब

संगरूर। लोकसभा क्षेत्र-12 संगरूर के रिटर्निंग अधिकारी जतिन्दर जोरवाल ने रविवार को बताया कि क्षेत्र में चुनाव सम्बन्धी सभी तैयारियां कर ली गई हैं और उप चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग के साथ करवाने के मद्देनजऱ सभी प्रबंध यकीनी बनाऐ जा रहे हैं। रिटर्निंग अफ़सर ने बताया कि लोक सभा क्षेत्र- संगरूर अधीन पड़ते सभी 9 विधान सभा क्षेत्रों की सरकारी मशीनरी 24 घंटे काम कर रही है जिससे शांतमयी, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग के साथ चुनाव के अमल को पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कुल 15, 69, 240 वोटर हैं जिनमें 8,30,056 पुरुष, 7,39, 140 महिलाएं और 44 ट्रांसजैंडर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस उप चुनाव के लिए कुल 16 उम्मीदवार- 13 पुरुष और 3 महिलाएं मैदान में हैं। 

संगरूर लोक सभा क्षेत्र में 23 जून, 2022 को प्रात: काल 8 00 बजे से शाम 6.00 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 26 जून, 2022 को होगी।  चुनाव के अमल के दौरान अमन-कानून की बाकायदगी सम्बन्धी जानकारी देते हुये जतिन्दर जोरवाल ने बताया कि चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से पूरा करने के लिए क्षेत्र भर में तैनात पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स की तरफ से शराब, नशीले पदार्थों और पैसे बाँटकर वोटें खरीदने जैसी अलोकतांत्रिक घटनाओं को रोकने के लिए बहुत चौकसी से तलाशी के लिए जा रही है। 

जोरवाल ने कहा कि वोटरों को लुभाने के लिए शराब, नशीले पदार्थों और पैसों के वितरण की घटनाओं को रोकने के लिए समूह ए. आर. ओज़ और पुलिस अधिकारियों की तरफ से पैनी नजऱ रखी जा रही है और सूचना या शिकायत मिलने पर तुरंत छापेमारी की जायेगी।  उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के मद्देनजऱ 21 जून, 2022 को शाम 6 बजे से 23 जून 2022 को वोटें पडऩे तक क्षेत्र में मुकम्मल ड्राई डे घोषित किया गया है और इस दौरान शराब की बिक्री पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी।

रिटर्निंग अधिकारी ने यह भी बताया कि आखिरी 48 घंटों संबंधी स्टैंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसीजऱ (एस.ओ.पी.) 21 जून, 2022 शाम 6 बजे से लागू हो जाती है। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के मैनुअल के उपबंधों के अनुसार, आखिरी 48 घंटे के दौरान चुनाव मामलों के अंतर्गत सम्बन्धित पोलिंग क्षेत्र में चुनाव के सम्बन्ध में किसी भी सार्वजनिक मीटिंग/ इक_ को बुलाने/ चल रहे में उपस्थित होने, शामिल होने या संबोधित करने की मनाही है, यह पाबंदी 48 घंटों से चुनाव समाप्ति के लिए निश्चित घंटे के ख़त्म होने तक की मियाद के दौरान है। हालाँकि, 48 घंटों की मनाही की मियाद के दौरान सिनेमाटोग्राफ, टैलिविजऩ या अन्य ऐसे उपकरण का प्रयोग करके किसी भी चुनाव मामले को प्रदर्शित करने पर मनाही लागू होगी।

उन्होंने कहा कि बिना मंज़ूरी के भीड़ों पर भी पाबंदी होगी और साइलेंस पीरियड के दौरान सार्वजनिक मीटिंगें करने पर भी रोक होगी, जोकि उप-चुनाव से सम्बन्धित क्षेत्रों/ हलकों में लागू होगी। जि़क्रयोग्य है कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार, पंजाब सरकार ने 23 जून, 2022 को उप चुनाव के मद्देनजऱ सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्रों में छुट्टी का ऐलान किया है जिससे वोटरों को अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा दी जा सके। लोक प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 135 बी के उपबंधों अनुसार, औद्योगिक अदारों, व्यापारिक अदारों, दुकानों और संस्थाओं के कर्मचारियों को 23 जून 2022 को लोक सभा क्षेत्र- संगरूर में वोटों वाले दिन तनख़्वाह समेत छुट्टी होगी।

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