विभाग द्वारा कच्ची सडक़ों व निर्माणाधीन दीवारों को जेसीबी की मदद से हटाया, आमजन किसी भी अवैध कॉलोनी में ना करे निर्माण कार्य
न्यूज डेक्स संवाददाता
शाहबाद। जिला नगर योजनाकार सविता जिंदल ने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से कुरुक्षेत्र व में पनप रही अवैध कालोनी में तोड़-फोड़ की कार्यवाही पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित की गई। विभाग द्वारा शाहबाद खंड के गांव पट्टी झामड़ा में कालोनी में चल रहे अवैध निर्माण और जिला कुरुक्षेत्र में अवैध ढाबे के निर्माण कार्य को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया गया। इतना ही नहीं डीटीपी कार्यालय द्वारा अवैध कालोनी काटने वाले चूककर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई हुई है और संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार को भी अवैध कालोनी में रजिस्ट्री न करने बारे लिखा गया है।
उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के लिए यूएचबीवीएन कार्यकारी अभियंता नसीब सिंह श्योकंद को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। डयूटी मजिस्ट्रेट के अगुवाई में डीटीपी कार्यालय के अमले द्वारा पुलिस बल के साथ कालोनी में बने निर्माण कार्य को हटाने का कार्य शुरू किया गया है। कार्यालय के संज्ञान में आया था कि शाहबाद क्षेत्र में गांव पट्टी झामड़ा, गांव धंतौड़ी व कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के साथ में अवैध ढाबे का निर्माण भू-मालिकों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के किया जा रहा है, जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भू-स्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने के आदेश दिए गए थे। परंतु भू-स्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा ना तो मौके पर पनप रही कालोनी में निर्माण को रोका ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया। इसके उपरांत विभाग द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत इस कालोनी में चल रहे अवैध निर्माण को तोड़ा गया है।
जिला नगर योजनाकार सविता जिंदल ने अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई ग्रुप हाउसिंग स्कीम, दीनदयाल हाउसिंग स्कीम, अर्फोडेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम जिसमें 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, में आवेदन करके कॉलोनी काटने की जरुरी अनुमति प्राप्त करके ही कॉलोनी काटने की जरुरी अनुमति प्राप्त करे व आमजन को सस्ता मकान/निवास उपलब्ध करवाएं। उन्होंने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि आमजन सस्ते प्लाटों के के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि नहीं खरीदे तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण करे। आमजन जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता/ वैधता बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी में कोई प्लॉट आदि खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी कार्यालय द्वारा कानून सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रुपये तक का जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है। भविष्य में भी अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही निरन्तर अमल में लाई जाती रहेगी। इस मौके पर सहायक नगर योजनाकार प्रवीण कुमार, कनिष्ठ अभियंता सुरेश पाल, दिनेश कुमार आदि मौजूद थे।