न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र 16 अगस्त एडीसी अखिल पिलानी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से किसानों को 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के सोलर वाटर पम्प पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस चरण में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सरकार द्वारा सोलर पम्प लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। इसके लिए केवल वही किसान पात्र होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा। एडीसी अखिल पिलानी ने मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञिप्त में कहा कि जिस किसान का कृषि भूमि पर मालिकाना हक, किसान के नाम बिजली पंप का कनेक्शन ना हो, किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फ्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईप लाइन का प्रयोग करता हो जैसी योग्यताओं को पूरा करना होगा। इसके अलावा जो किसान योजना का पहले लाभ ले चुके है। वे किसान दोबारा योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। इसके लिए किसान विभाग की वेबसाइट से तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते है। सोलर वाटर पम्प लगाने के लिए किसान सरल पोर्टल पर 23 अगस्त 2022 को प्रात: 11 बजे से आवेदन कर सकते है। इसके लिए नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग हरियाणा की तरफ से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान के तहत किसानों को सोलर पम्प पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है तथा किसान को 25 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा आवेदन फार्म के साथ चालान में लिखे एनईएफटी या आरटीजीएस से किसान के खाते से जमा होगी। उन्होंने कहा कि सरल पोर्टल पर दोबारा जाकर पेमेंट वैलिडेट करने के बाद ही किसान का आवेदन पूरा होगा। किसान अधिकृत अंत्योदय सरल केन्द्र व अटल सेवा केन्द्र के माध्यम से सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन की वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र, कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र आदि दस्तावेजों की आवश्यकता है।