न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। नगर परिषद थानेसर के कार्यकारी अधिकारी बलबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय के प्रधान सचिव के आदेशानुसार नगर परषिद थानेसर के वार्डों के परिसीमन हेतु हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली 1977 के नियम 9 के उपबंधों के अनुसरण में प्राथमिक अधिसूचना 8 अगस्त 2022 को जारी कर दी गई थी। इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 10 दिन की अवधि समाप्त हो गई है। इस अवधि के दौरान कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए है।
नप ईओ बलबीर सिंह ने कहा कि सभी शहरवासियों व आमजन को 8 अगस्त 2022 को अधिसूचना जारी करके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 10 दिन की अवधि समाप्ति तक 17 अगस्त 2022 तक आपत्ति या सुझाव आमंत्रित किए गए थे। इस अधिसूचना की प्रति नगरपरिषद के बोर्ड पर भी चस्पा दी गई थी लेकिन अंतिम तिथि तक कोई भी आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए है।