नियम का उल्लंघन करने पर पांच सौ रुपए से लेकर 25 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र।उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए एक जुलाई, 2022 से सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए 19 तरह से प्लास्टिक आइटम व 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस नियम का उल्लंघन करने पर पांच सौ रुपए से लेकर 25 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला वासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने के लिए कपड़े का थैला या अन्य विकल्प अपनाने की अपील की है। सिंगल यूज प्लास्टिक से बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने और वातावरण का स्वच्छ रखने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एवं एनजीटी द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा गया है। इन आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने का भी प्रावधान किया गया है। उपायुक्त ने जिला के आम नागरिकों, दुकानदारों, व्यापारियों, होटल व ढाबा संचालकों आदि से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए सरकार व प्रशासन का सहयोग करें ताकि इस महाअभियान को सफल बनाया जा सके।