न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र।अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों को पेंशन प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन किया है। इस संशोधन से उन सत्याग्रहियों को एक ओर विकल्प मिलेगा जिनके पास उस आंदोलन में कारावास भोगने का कोई अभिलेख (रिकार्ड) नहीं था।
अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से अधिसूचना में किए गए संशोधन के अनुसार यदि कोई सत्याग्रही स्वयं कारागार भोगने का दावा करता है लेकिन उसके पास कारावास का कोई अभिलेख (रिकार्ड) नहीं है तो उसे एक ऐसे सह-कैदी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उन्हीं तारीखों-महीनों के दौरान उसके साथ कारागार में था। इसमें यह भी शर्त होगी कि जेल रिकार्ड वाले इस सह-कैदी का नाम पुलिस की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में आवेदक के नाम के साथ दर्ज होना आवश्यक है। इस संशोधन के अनुरूप मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन के लिए आवेदन करने वाले को जेल रिकार्ड वाले सह कैदी के प्रमाण पत्र के साथ उस सह कैदी के नाम के साथ आवेदक का नाम दर्ज होने संबंधी पुलिस एफआईआर की प्रति भी लगेगी। एफआईआर उर्दू में दर्ज हो तो उसके हिंदी अनुवाद की सत्यापित प्रति के साथ आवेदन किया जा सकेगा।