मतदान केंद्रों का 24 सितंबर तक होगा पुनर्गठन
ड्राफ्ट सूचियां 7 नवम्बर तक होगी तैयार
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को होगा
न्यूज डेक्स संवाददाता
रोहतक। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) यशपाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार 1 जनवरी 2023 को क्वालीफाईंग तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जायेगा। सभी राजनीतिक दल बूथ स्तर एजेंट नियुक्त करें तथा मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के संदर्भ में संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को लिखित में प्रस्ताव दें।
उपायुक्त यशपाल ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24 सितंबर तक मतदान केंद्रों का पुनर्गठन करने के बाद 7 नवम्बर तक ड्राफ्ट सूचियां तैयार की जायेगी। पुनरीक्षण गतिविधियों के तहत 9 सितंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जायेगा। इसके पश्चात 9 नवम्बर से 8 दिसंबर तक आम जनता से दावे व आपत्तियां आमंत्रित की जायेगी। सभी निर्वाचक पंजीयन अधिकारी आम जनता को दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए जागरूक करेंगे। यह अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 19 व 20 नवम्बर, 3 व 4 दिसंबर को विशेष अभियान के तहत दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। निर्धारित अवधि तक प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का 26 दिसंबर तक निपटारा किया जायेगा तथा 5 जनवरी 2023 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। इस दौरान मतदाता सूचियों की त्रुटियों में भी संशोधन किया जायेगा।
एक बूथ पर डेढ हजार से अधिक नहीं होंगे मतदाता :-
मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए ऑनलाइन करें आवेदन
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) यशपाल ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार एक मतदान केंद्र पर 1500 से ज्यादा मतदाता नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा कोई मतदान केंद्रों है तो इस संख्या से अधिक सभी मतदाताओं को अन्य नजदीकी मतदान केंद्र पर स्थानांतरित किया जाये। इस दौरान यह ध्यान रखा जाये कि संबंधित परिवार, एक भवन में रहने वाले मतदाता तथा एक गली के सभी मतदाता एक मतदान केंद्र पर ही रखें जाये। किसी भी मतदाता को मतदान के लिए 2 किलोमीटर से दूर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2023 तथा 31 दिसंबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी नए वोट बनवाने के लिए एडवांस में आवेदन कर सकते है। युवा ऑनलाइन भी नई वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते है। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति भी अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते है, जिनका नाम मतदाता सूचियों में दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नई वोट बनवाने के अलावा मतदाता सूचियों से मृत व स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाने व बूथ बदलने का कार्य भी किया जायेगा।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल, उपमंडलाधीश राकेश कुमार सैनी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सम्पदा अधिकारी श्वेता सुहाग, नगराधीश मोहित महराना, तहसीलदार जिवेंद्र मलिक व गुलाब सिंह, जिला निर्वाचन तहसीलदार सुरेंद्र हुड्डïा, निर्वाचन कानूनगो हिमांशु, पूजा, कर्मपाल, कृष्ण कुमार सहित इनेलो के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।