न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। एसडीएम सुरेन्द्र पाल ने कहा कि हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग की अधिसूचना के अनुसार तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 व हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार खंड थानेसर की सभी ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच व पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण ड्रा ऑफ लॉट के माध्यम से किए गए है। इस प्रक्रिया के माध्यम से थानेसर खंड में 5 ग्राम पंचायतों को पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षित किया गया है।
एसडीएम सुरेन्द्र पाल गत दिवस पंचायत भवन के सभागार में पिछड़ा वर्ग (ए) के आरक्षण के लिए आयोजित ड्रा ऑफ लॉट कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि थानेसर खंड की ग्राम पंचायतों में सरपंच पद पिछडा वर्ग (क) (बीसी ए) के लिए 5 ग्राम पंचायतों को आरक्षित करने के लिए ड्रा ऑफ लॉट निकला गया है। ड्रा आफ लॉट में पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए दयालपुर (महिला), डेरा चकचकातीया (महिला), अजराना कला (महिला), हसनपुर (महिला) और अढोन (महिला) को आरक्षित किया गया है। ग्राम पंचायतों में एससी वर्ग के लिए बगथला, बहादुरपुरा (महिला), बाहरी, बलाही (महिला), चंद्रभानपुरा, डेरा रामनगर (महिला), डेरा संत सिंह, धुराला (महिला), धुराली, डोडाखेडी (महिला), इशाकपुर, झिंझरपुर (महिला), जोगनाखेडा, खासपुर (महिला), खंजीरपुरा, कुवांर खेडी (महिला), पिंडारसी के लिए आरक्षित है।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में जो अनाराक्षित है उनमें अभिमन्युपुर, अढोनी, अजरानी, आलमपुर (महिला), बचगांव, बारना (महिला), बारवा, भैंसी माजरा (महिला) भिवानी खेडा, बीड अमीन (महिला), बिशनगढ, चिब्बा (महिला), दबखेडी, डेरा अबरावन, फतुहपुर, गामडी जाटान (महिला), घमुरखेडी, घराडसी (महिला), हंसाला, हथीरा, हींगाखेडी (महिला), ज्योतिसर, कैंथला खुर्द (महिला), कमौदा, खानपुर रोडान (महिला),खेडी ब्रह्मïणा, खेडी रामनगर (महिला),किरमच, लौहार माजरा (महिला), लुक्खी, मलिकपुर (महिला), मिर्जापुर, मुंडा खेडा (महिला), नरकतारी, रावगढ (महिला), समसपुर, संतोखपुरा (महिला), समसीपुर, सुनहेडी खालसा (महिला), तिगरी खालसा व उदारसी (महिला) सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है।
उन्होंने कहा कि थानेसर पंचायत समिति में पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए 3 वार्ड आरक्षित करने हेतु ड्रा निकाला गया। इस ड्रा के बाद थानेसर पंचायत समिति में 25 वार्डों में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए वार्ड नम्बर 12, 17 व 23 आरक्षित किए गए है। अनुसूचित जाति महिलाओं के अलावा वार्ड 6, 13, 20 व 24 को आरक्षित किया गया है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए वार्ड 7 (महिला) व वार्ड 1 व 8 महिला के अलावा पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षित किए गए है। सामान्य वर्ग में महिलाओं के अलावा वार्ड 3,5,10,14,16,19 व 22 तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड 2,4,9,11,15,18,21 व 25 रखें गए है।
पिपली पंचायत समिति के लिए भी हुआ आरक्षण के लिए ड्रा
पिपली पंचायत समिति के लिए वार्ड नम्बर 1 अनुसूचित जाति महिला के अलावा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए, वार्ड नम्बर 2 महिला के अलावा व्यक्ति के लिए वार्ड नम्बर 3 अनुसूचित महिला, वार्ड नम्बर 4 महिला के लिए, वार्ड नम्बर 5 पिछड़ा वर्ग (क) महिला के अलावा व्यक्ति के लिए, वार्ड नम्बर 6 महिला के लिए, वार्ड नम्बर 7 अनुसूचित जाति महिला के अलावा अनुसूचित जाति व्यक्ति के लिए, वार्ड नम्बर 8 महिला के अलावा व्यक्ति के लिए, वार्ड नम्बर 9 महिला के लिए, वार्ड नम्बर 10 महिला के अलावा व्यक्ति के लिए, वार्ड नम्बर 11 पिछड़ा वर्ग (क) महिला के लिए, वार्ड नम्बर 12 महिला के अलावा व्यक्ति के लिए, वार्ड नम्बर 13 महिला के लिए, वार्ड नम्बर 14 महिला के अलावा व्यक्ति के लिए, वार्ड नम्बर 15 महिला के लिए, वार्ड नम्बर 16 अनुसूचित जाति महिला के लिए, वार्ड नम्बर 17 महिला के अलावा व्यक्ति के लिए, वार्ड नम्बर 18 महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा पिपली की 13 ग्राम पंचायतों का सरपंच पद अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जाति महिला के अलावा व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया है तथा शेष 41 ग्राम पंचायतों का भी सम-विषम के हिसाब से महिला अथवा महिला के अलावा व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया है।