न्यूज डेक्स इंडिया
दिल्ली।रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने रक्षा सेवा में कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा वाले रक्षा सेवाओं के ऐसे जेसीओ/अन्य सैनिकों को यथानुपात पेंशन के प्रावधान का लाभ प्रदान किया है जो केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों/ केंद्रीय स्वायत्त निकायों/ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से अवशोषित/रोजगार प्राप्त कर शामिल हुए हैं । पहले यह लाभ केवल कमीशन प्राप्त अधिकारियों तक ही सीमित था ।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में पूर्व सैनिक विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और मंत्रालय ने 4 नवंबर 2022 को आवश्यक आदेश जारी किया है । रक्षा सेवा में कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा वाले जेसीओ/अन्य सैनिक इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार आनुपातिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे ।
यह उल्लेखनीय है कि यह प्रावधान उन जेसीओ/अन्य सैनिकों पर लागू होंगे जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में (6 मार्च 1985 को या उसके बाद) या केंद्रीय स्वायत्त निकायों (31 मार्च 1987 को या उसके बाद) अवशोषित/नियुक्त हैं । हालांकि पिछले मामलों में वित्तीय लाभ इस आदेश के जारी होने की तारीख से संभावित रूप से अनुमत किया जाएगा ।