न्यूज़डेक्स संवाददाता-
कुरुक्षेत्र । उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार जिला के चारों विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में 1 जनवरी 2023 को क्वालीफाइंग तिथि मानकर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन 9 नवंबर 2022 को किया जा चुका है। चुनाव आयोग की हिदायतानुसार 8 दिसंबर 2022 तक दावे तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि सभी पात्र भारत निर्वाचन आयोग की व्यक्तियों जिनकी आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, वह फार्म नंबर 6 भरकर सम्बन्धित मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास अपना नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतू जमा करवा सकते है फार्म नंबर 6 के साथ जन्म प्रमाण पत्र, निवास स्थान के प्रूफ की प्रति तथा दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो लगाया जाना अनिवार्य है। ऐसे मतदाता जो स्थान छोडक़र चले गए है अथवा जिनकी मृत्यु हो गई है के नाम मतदाता सूची से हटाने हेतु फार्म नंबर 7 भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते है। मतदाता जिनके ब्यौरे में किसी प्रकार की अशुद्धि है, वह फार्म नंबर 8 भरकर वृक्ष लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते है।
उन्होंने कहा कि फार्म नंबर 6ए जो कि प्रवासी मतदाताओं के लिए है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और वह कार्य के लिए/शिक्षा के लिए अथवा सेवा के लिए भारत से बाहर रहता है वह फार्म नंबर 6ए भरकर अपने पासपोर्ट की फोटो प्रति व अपने परिवार का हवाला देकर सम्बन्धित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है परन्तु उसे किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार को जानकारी के लिए आप जिला निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में भी सम्पर्क कर सकते है।