Monday, November 25, 2024
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31 अक्टूबर तक उठा सकते है प्रापर्टी टैक्स के बिलों के ब्याज पर छूट का लाभ

by Newz Dex
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न्यूज डेक्स संवाददाता

कुरुक्षेत्र, 17 अक्टूबर। डीएमसी नरेंद्र पाल मलिक ने कहा कि नगर परिषद थानेसर कार्यालय द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के बिल सभी रिहायशी व कमर्शियल एरिया में वितरित किए जा चुके है और वर्ष 2016-2017 तक एरियर का भुगतान करने पर 25 फीसदी की छूट दी गई है। इतना ही नहीं वर्ष 2016-17 से 2019-20 के बिल का भुगतान करने पर 100 फीसदी ब्याज पर छूट दी गई है। इसके साथ-साथ अगर कोई व्यक्ति बिल की ऑनलाइन अदायगी करता है तो उसे 10 फीसदी की अतिरिक्त छूट 31 अक्टूबर 2020 तक दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी टैक्स का बिल प्राप्त नहीं हुआ है तो वह किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद थानेसर कार्यालय में आकर अपने बिल से सम्बन्धित सूचना प्राप्त कर सकता है।

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