उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार प्रशासन ने की कार्रवाई, डीटीपी की टीम ने रतगल में अवैध कॉलोनी में अवैध निर्माण को हटाया
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। जिला नगर योजनाकार की टीम ने उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार राजस्व संपदा रतगल थानेसर जिला कारागार के पीछे क्षेत्र में 6.96 एकड़ में विकसित हो रही अवैध कालोनी में पीला पंजा चलाया। इस टीम ने इस क्षेत्र में अवैध कालोनी में निमार्णाधीन 5 अवैध मकान, 2 डीपीसी, सीवरेज लाईन, पक्का रोड नेटवर्क, पानी की पाईप लाईन, बिजली के खंबो को पीले पंजे की मदद से हटाया गया है।जिला नगर योजनाकार अधिकारी सविता जिंदल ने जारी एक प्रेस विज्ञिप्त में कहा कि राजस्व सम्पदा रतगल थानेसर क्षेत्र में विकसित हो रही अवैध कालोनी में उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार प्रशासन के सहयोग से तोडफ़ोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई है।
उपायुक्त के आदेशानुसार तहसीलदार थानेसर अमित कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और डयूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम राजस्व संपदा रतगल थानेसर जिला कारागार के पीछे में अवैध कालोनी में निमार्णाधीन 5 अवैध मकान, 2 डीपीसी, सीवरेज लाईन, पक्का रोड नेटवर्क, पानी की पाइप लाइन, बिजली के खंबो को हटाने का काम किया। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें और ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। इसके साथ ही सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिसमें 50 हजार का जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई ग्रुप हाउसिंग स्कीम दीनदयाल हाउसिंग स्कीम, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम जिसमें 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, में आवेदन करके कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त कर ले।