न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। जिला नगर आयुक्त अश्विनी मलिक ने कहा कि सरकार द्वारा सम्पत्ति कर जमा करवाने के लिए एक बड़ी राहत दी है। इस राहत के तहत जो व्यक्ति देय सम्पत्ति कर 31 जनवरी 2023 तक एकमुश्त जमा करवाएगा उसको ब्याज राशि पर 50 फीसदी छूट का लाभ दिया जाएगा। डीएमसी अश्वनी मलिक ने जारी एक प्रेस विज्ञिप्त में कहा कि सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 तक के देय संपत्ति कर पर लगाएं गए ब्याज राशि (50 प्रतिशत) माफ किया है। इस छूट का लाभ वर्ष 2021-22 तक के लिए कुल देय सम्पत्ति कर को 31 जनवरी 2023 तक एकमुश्त जमा करवाने पर ही प्राप्त होगा। सभी लोगों को नगर परिषद की तरफ से अपील की जा रही है कि 31 जनवरी 2023 तक अपना वर्ष 2021-22 तक का कुल बकाया संपत्ति कर एक मुश्त जमा करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते है।