Thursday, April 24, 2025
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के 1061 लाभार्थियों को दिया गया लाभ :- उपायुक्त यशपाल

by Newz Dex
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वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इन लाभार्थियों को 5 करोड़ 8 लाख 34 हजार रुपये की राशि दी ग

ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही योजना का मिलेगा लाभ 

शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले करवाना होगा ऑनलाइन पंजीकरण

बीपीएल सूची में शामिल अनुसूचित एवं विमुक्त जाति परिवार को कन्या विवाह पर मिलेगी 71 हजार रुपये की राशि

न्यूज़ डेक्स संवाददाता

रोहतक । उपायुक्त यशपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जिला के 1061 लाभार्थियों को 5 करोड़ 8 लाख 34 हजार रुपये राशि दी जा चुकी है। यह योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।

उपायुक्त यशपाल ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले https://shaadi.edisha.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। इससे पूर्व यह अवधी तीन माह निर्धारित थी। पंजीकरण करने उपरांत ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। आवेदक को उपरोक्त पोर्टल पर विवाह पंजीकरण के उपरांत मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए इसी पोर्टल पर यूजर आईडी से स्कीम कंसेंट सैलेक्ट करनी होगी, जिससे आवेदक ने विवाह पंजीकरण किया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।  

योजना के तहत निम्र वर्गों को 31 से 51 हजार रुपये तक दी जाती है राशि :-

उपायुक्त यशपाल ने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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