न्यूज़ डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र । अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि उपायुक्त शांतनु शर्मा के मार्गदर्शन में हरियाणा महिला विकास निगम (एचडब्लयूडीसी) द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण स्कीमों की जानकारी आमजन को दी जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा महिला साक्षरता पर विशेष बल दिया जा रहा है, इसके लिए शिक्षा ऋण योजना भी चलाई गई है। कोई भी महिला इस योजना के माध्यम से ऋण लेकर अपनी अधूरी शिक्षा को पूरी कर सकती है।
एडीसी अखिल पिलानी ने बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा महिला विकास निगम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। अत्याधिक फीस व बैंकों के शिक्षा ऋण पर अधिक ब्याज दर के कारण महिलाएं अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती थी, लेकिन हरियाणा महिला विकास निगम ने बैंकों के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना से महिलाएं अपनी व्यावसायिक शिक्षा, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर या चिकित्सा आदि के लिए ऋण प्राप्त कर सकती है। उन्होंने पात्रता संबंधी शर्तों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत ऋण बैंक की उच्च शिक्षा स्कीम के अनुसार ही मिलेगा। इस योजना के तहत हरियाणा की प्रत्येक महिला ऋण की पात्र है। शिक्षा ऋण के लिए आमदनी, जाति एवं सम्प्रदाय मापदंड नही है।