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न्यूज डेक्स संवाददाता
रोहतक। जिलाधीश यशपाल ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा-23 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुखपुरा चौक पर दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिïगत रोहतक के बीडीपीओ जरनैल सिंह को डयूटी मजिस्टे्रट नियुक्त किया गया हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्टे्रट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्टे्रट के सम्पर्क में रहेंगे।