उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार प्रशासन ने की कार्रवाई
डीटीपी की टीम ने अवैध कॉलोनियों में किए गए निर्माण, सडक़ों, डीपीसी को किया नष्टï
न्यूज़ डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र । जिला नगर योजनाकार की टीम ने उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार राजस्व संपदा गांव खेड़ी मारंकडा व अमरगढ़ मझाड़ा जिला कुरुक्षेत्र में विकसित हो रही 2 अवैध कॉलोनियों में जिला प्रशासन की मदद से तोड़-फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई। जिला नगर योजनाकार अधिकारी रोहित चौहान ने जारी एक प्रेस विज्ञिप्त में कहा कि जिला में विभिन्न स्थानों पर विकसित हो रही अवैध कालोनी में उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार प्रशासन के सहयोग से तोडफ़ोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई है।
डीटीपी रोहित चौहान ने कहा कि उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार कृषि विभाग के बीएओ विनोद कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। डयूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम राजस्व संपदा गांव खेड़ी मारंकडा में हरिनगर के साथ एक अवैध कालोनी में 6.5 एकड़ में निर्मित मिट्टïी की 1 सडक़ व अमरगढ़ मझाड़ा में प्रतापगढ़ रोड पर 3 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी में निर्मित चारदीवारी, 6 पक्की सडक़ों, सीवरेज-पानी आपूर्ति लाईन को पीले पंजे से हटाया गया। उन्होंने कहा कि डीटीपी विभाग के पास गांव खेड़ी मारंकडा व अमरगढ़ मझाड़ा में अवैध कालोनियों के पनपने का मामला आया था, जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरुरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ना तो अवैध कालोनियों में किए जा रहें निर्माण को रोका और ना ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा इन अवैध कालोनियों में निर्माण को नष्टï करने का काम किया गया है।
उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें और ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिसमें 50 हजार का जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई ग्रुप हाउसिंग स्कीम दीनदयाल हाउसिंग स्कीम, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम जिसमें 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, में आवेदन करके कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त कर ले।