कुरुक्षेत्र । अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया है। इन योजनाओं का आमजन फायदा उठा सकता है। आम नागरिक नाममात्र राशि में अपना बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फार्म हर एक बैंक व डाकघर में उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में निर्धारित वार्षिक प्रीमियम जमा करवा कर 2 लाख रुपए तक का बीमा होता है।
एडीसी अखिल पिलानी ने बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक बैंक उपभोक्ता को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने के लिए दो स्कीम चलाई हुई हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना सामान्य परिवार को मुश्किल की घड़ी में आर्थिक समर्थन देकर मजबूत बनाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्ति नामांकन करवा सकते है। योजना के तहत 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है तथा इससे 2 लाख रुपए के जीवन बीमा का संरक्षण मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक अपना दुर्घटना बीमा करवा सकते है। केवल 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना में 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा संरक्षण प्राप्त होता है। इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम उपभोक्ता के बैंक या डाकघर खाते में से ऑटो डेबिट होता है तथा दावे की राशि संबंधित के बैंक खाते में सीधे जमा हो जाती है। इन योजनाओं में नामांकन करवाने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा अथवा डाकघर से सम्पर्क कर सकते है।
केंद्र व राज्य सरकार की बीमा योजनाओं का आमजन उठा सकते है फायदा:अखिल
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