न्यूज डेक्स संवाददाता
करनाल। जिलाधीश अनीश यादव ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु एवं हरियाणा के राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री के करनाल दौरे के दौरान जिला में उनकी सुरक्षा के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि जिस स्थान पर राष्ट्रपति व माननीय राज्यपाल व माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा, उसके 1 किलोमीटर के दायरे के अन्दर 24 अप्रैल को रेड जोन घोषित किया गया है, जिसमें कोई भी मानव रहित उडऩे वाला वाहन (ड्रोन इत्यादि) के उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक करनाल उक्त आदेशों की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।