डा.प्रदीप गोयल/न्यूज डेक्स संवाददाता
शाहाबाद। कुरुक्षेत्र पितृ दोष के निवारण कराने आई महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिये गए तांत्रिक को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 85 हजार रुपये जुर्माना लगाया है और इस जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त सजा होगी। बताया गया है कि पंजाब वासी एक महिला के साथ मोहड़ा के निकट कुरुक्षेत्र जिला के गांव छोड़पुर वासी एक तांत्रिक ने 4 वर्ष पहले दुष्कर्म किया था।
जिला उप न्यायावादी भूपेंद्र कुमार के मुताबिक पंजाब निवासी महिला ने थाना शाहाबाद में शिकायत दी थी कि उसे किसी के जरिए पता चला था कि गांव मोहड़ा के समीप गांव छोड़पुर में एक तांत्रिक है और वह पितृ दोष की समस्या का निवारण करता है। 14 मार्च 2019 को वह अपने पति के साथ गांव छोडपुर में पहुंची और वह तांत्रिक रामकरण से मिले थे। तांत्रिक ने पूजा करने के बहाने महिला को एक कमरे में ले गया और दुष्कर्म करने के साथ यह धमकी दी ती कि अगर किसी को बताया तो वह उन्हें बर्बाद कर देगा शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ धारा 376 व 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। महिला पीएसआई सतविंदर कौर ने जांच करते हुए 16 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस प्रकरण में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में नियमित कार्रवाई चली और आरोपी रामकरण को दोषी मानते हुए अदालत ने सजा सुनाई।