न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग नीतू ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला और राष्ट्र्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस जिले के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से आह्वान किया गया है कि वो अपने प्राइवेट प्ले स्कूलों को विभागीय दिशा निर्देशानुसार 31 मई 2023 तक जल्द से जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आगामी एक महीने के बाद बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा । विभाग द्वारा जिले में प्राइवेट प्ले स्कूल पंजीकरण के सम्बन्ध में किसी भी उपकरण की दुकान , एजेंसी , व्यक्ति विशेष और प्राइवेट प्ले स्कूल की पंजीकरण फाईल तैयार करने के लिए जिले में किसी भी सेंटर को अधिकृत नही किया गया है ।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विभाग द्वारा प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण करने के लिए कोई भी फीस नही ली जा रही है। वर्तमान समय में सरकार की तरफ से यह सेवा निशुल्क है और प्ले स्कूलों को पंजीकरण के दस्तावेजों की जानकारी हेतु कार्यालय की हेल्पडेस्क से सहायता ले सकते है।जिला कार्यक्रम अधिकारी नीतू ने अभिभावकों से अपील है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता को जरूर जांच लें। प्ले स्कूल अगर नियमों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जा सकता है। प्ले स्कूलों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का दाखिला करवाना अनिवार्य है ।