बिना नोटिफिकेशन के कमिश्नर के आदेशों-निर्देशों को दी जा सकती है चुनौती — हेमंत
न्यूज डेक्स संवाददाता
चंडीगढ़। आज से एक माह पूर्व 10 अप्रैल 2023 को हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश से 2011 बैच की महिला आईएएस अधिकारी अंजू चौधरी को अम्बाला का जिला नगर आयुक्त ( डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर ) और नगर निगम अम्बाला के आयुक्त (कमिश्नर) के पद पर तैनात किया गया था।
इसी बीच शहर निवासी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट एवं कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार ने बताया कि अंजू चौधरी के अम्बाला नगर निगम कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति (तैनाती ) हुए एक माह का समय बीत जाने के बाद भी आज तक प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में नोटिफिकेशन प्रकाशित की गयी है जो हालांकि हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 अनुसार ऐसा करना कानूनन आवश्यक है. इस सम्बन्ध में हेमंत ने आज अम्बाला के डीसी डॉ. शालीन, आईएएस को लिखकर उनसे यह मामला प्रदेश सरकार के साथ टेकअप करने हेतु अनुरोध किया था. उन्होंने अम्बाला मंडल की आयुक्त रेनू फुलिया, आईएएस को भी पत्र की कॉपी भेजी है।
उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की मौजूदा धारा 45(1) में स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र (गजट) में अधिसूचना द्वारा किसी उपयुक्त अधिकारी की नगर निगम कमिश्नर के रूप में नियुक्ति की जाएगी. परन्तु यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि आज तक प्रदेश सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किसी भी नगर निगम कमिश्नर की नियुक्ति/तैनाती सम्बन्धी ऐसी गजट अधिसूचना जारी ही नहीं की जाती है. उन्होंने बताया कि इस आधार पर हर नगर निगम कमिश्नर की नियुक्ति पर कानूनी प्रश्न चिन्ह भी उठता है हालांकि आज तक किसी ने भी इस और ध्यान नहीं दिया है. गजट नोटिफिकेशन में कमिश्नर की नियुक्ति अधिसूचित न होने के कारण उसके द्वारा पारित आदेशो/निर्देशों को अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है।
बहरहाल, हेमंत ने प्रदेश की हर नगर निगम में तैनात कमिश्नर्स की नियुक्ति नोटिफिकेशन्स राज्य सरकार के सरकारी गजट में प्रकाशित करने सम्बन्धी काफी समय पूर्व सरकार को लिखा भी था परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है जोकि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. प्रदेश की 11 नगर निगमों में आईएएस अधिकारी ही कमिश्नर के पद पर तैनात होते है. उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं करना चाहती तो उक्त धारा में पुन: संशोधन करवाकर गजट नोटिफिकेशन जारी करने की अनिवार्यता ही समाप्त कर देनी चाहिए।
हेमंत ने यह भी बताया कि हरियाणा शहरी निकाय विभाग द्वारा अगस्त, 2020 में जारी एक गजट नोटिफिकेशन द्वारा प्रदेश के ज़िलों में स्थित नगर परिषदों और नगर पालिकाओं पर हरियाणा नगरपालिका कानून, 1973 के अंतर्गत प्रशासनिक नियंत्रण आदि रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर (डीएमसी) अर्थात जिला नगर/पालिका आयुक्त के 20 पद सृजित किये गए जिन पर आईएएस और एचसीएस अधिकारी तैनात किये जाते हैं. इन पदों को वर्ष 2021 में हरियाणा म्युनिसिपल कानून, 1973 में परिभाषित कर कानूनी मान्यता भी प्रदान की गई. हालांकि हेमंत ने बताया कि इस पद पर नियुक्ति और तैनाती के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके लिए उक्त कानून में उल्लेख नहीं किया गया है।