सांझी खेवट की तकसीम के लिए भी नया कानून लाएगी सरकार
अब आमजन को फर्द निकलवाने के लिए नहीं काटने पड़ते है पटवारियों के चक्कर
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में ई गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में बढ़ते हुए राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत प्रदान करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी की फर्द यानी ई-फर्द प्रणाली की शुरुआत की है। अब लोगों को अपनी जमाबंदी की हस्ताक्षर युक्त फर्द निकालने के लिए पटवारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते है, बल्कि जमाबंदी.एनआईसी.इन पोर्टल के माध्यम से लोग डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द अर्थात् नकल प्राप्त कर रहे हैं।
विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि पारिवारिक जमीनों के झगड़ों से निपटान के लिए सांझी खेवट की तकसीम हेतु प्रदेश सरकार नया कानून ला रही है। इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और अदालतों में लंबे समय तक चलने वाले जमीनी झगड़ों से भी निजात मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने ई-फर्द प्रणाली लागू करके आम जनमानस को बहुत बड़ी राहत दी है, क्योंकि पहले फर्द प्राप्त करने के लिए पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, यहां तक कि कई महीनों का समय लगता था, लेकिन अब यह काम घर बैठे मिनटों में ही हो जाता है। सरकार का यह कदम क्रांतिकारी कदम है। प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर 2022 को जमाबंदी.एनआईसी.इन पोर्टल शुरू किया था और अब तक हजारों लोगों ने डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ई-फर्द ऑनलाइन डाउनलोड की है।
उन्होंने कहा कि एक फर्द के लिए सर्विस चार्ज मात्र 100 रुपये है और पहले खेवट के लिए 10 रुपये तथा इसके बाद के प्रत्येक खेवट के लिए 5 रुपये फीस देनी होती है। पहले इस काम के लिए दलाल कमीशन लिया करते थे, लेकिन अब ऐसे दलालों से मुक्ति मिली है और इस प्रकार के काम घर बैठे हो रहे हैं। जमाबंदी पोर्टल लैंड रिकॉर्ड सम्बन्धी जानकारी के लिए सिंगल विंडो का काम करता है। इस पोर्टल पर ही ई-फर्द के अलावा भूमि डेटा से संबंधित सभी जानकारियां जैसे कि खसरा, खतौनी जमीन का नक्शा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प शुल्क कैलकुलेटर आदि सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।