न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र 5 नवम्बर। डीएमसी नरेन्द्र मलिक ने कहा कि नगर परिषद व नगर पालिकाओं द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के बिल सभी रिहायशी व कमर्शियल एरिया में वितरित किए जा चुके है और वर्ष 2016-2017 तक एरियर का भुगतान करने पर 25 फीसदी की छूट दी गई है। इतना ही नहीं वर्ष 2016-17 से 2019-20 के बिल का भुगतान करने पर 100 फीसदी ब्याज पर छूट दी गई है। उन्होंने
आज यहां बातचीत करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिल की ऑनलाइन अदायगी करता है तो उसे 10 फीसदी की अतिरिक्त छूट अब 31 दिसम्बर 2020 तक दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी टैक्स का बिल प्राप्त नहीं हुआ है तो वह किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद थानेसर व नगरपालिका पिहोवा, लाडवा व शाहबाद कार्यालय में आकर अपने बिल से सम्बन्धित सूचना प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने कहा कि लाल डोरा वाले गांव जो कि नगर परिषद व नगर पालिकाओं की सीमाओं में आते है, इस सीमा में आने वाले रिहायशी क्षेत्र की सम्पति पर एक मुश्त 50 फीसदी रिबेट दी जाएगी। अगर सम्पति के मालिक 2010-11 से लेकर वर्ष 2019-20 तक प्रोपर्टी टेक्स 31 दिसम्बर 2020 तक क्लीयर कर देंगे। उन्होंने कहा कि रिहायसी क्षेत्र में 100 गज से 300 वर्ग गज तक 50 पैसे प्रति गज, 301 से 500 वर्ग गज तक 2 रुपए प्रति गज, 501 से लेकर 1000 वर्ग गज तक 3 रुपए प्रति गज, 1001 से लेकर 2 एकड तक 3.5 रुपए प्रति गज तथा 2 एकड से ज्यादा पर 5 रुपए प्रति गज प्रॉपर्टी टैक्स लेने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल क्षेत्र में है तो 50 वर्ग गज तक 12 रुपए, 100 वर्ग गज तक 18 रुपए, 150 वर्ग गज तक 24 रुपए, 151 से 500 वर्ग गज से ज्यादा 30 रुपए सलाना का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल, अनाथालय, नगरपालिका की प्रॉपर्टी, कब्रिस्तान, धर्मशाला, केन्द्र व राज्य सरकार के सरकारी स्कूल व सरकारी अस्पतालों पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा पूर्व सैनिक का भी 300 वर्ग गज तक की प्रॉपर्टी पर भी हाउस टैक्स नहीं लगता।