अवैध होर्डिंग्स हटा लें, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई, नगर परिषद की अनुमति के बिना नहीं लगा सकते होर्डिंग, बैनर व फ्लैक्स
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र। शहर में जहां-जहां भी लोगों द्वारा अवैध होर्डिंग, बैनर व फलैक्स आदि लगाए गए हैं उन्हें एक सप्ताह के अंदर-अंदर या तो वे स्वयं हटा लें, नहीं तो उसके बाद नगरपरिषद द्वारा स्पेशल अभियान चलाकर उन्हें हटाया जाएगा जिसके हर्जे-खर्चे के वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके अलावा शहर की सूरत बिगाड़ने वाले संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही तक अमल में लाई जाएगी। यह आदेश बुधवार को नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने जारी किए।
उन्होंने जारी आदेशों में कहा कि जिस किसी ने भी सार्वजनिक स्थल, फलाईओवर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्ट्रीट लाईटों व निजी संपति पर भी बिना नगर परिषद कार्यालय की अनुमति के बिना अपना विज्ञापन प्रकाशित किया हुआ है वे उसे तुंरत हटा लें। अवैध होर्डिंग्स के कारण जहां शहर की सुदंरता तो बिगड़ती ही है साथ में सडक़ों व गलियों में लगे होर्डिंग्स के कारण सडक़ हादसों का भी डर बना रहता है। क्योंकि कई बार वाहन चलाते समय चालक का ध्यान इन बैनरों की तरफ चला जाता है और दुर्घटना का अंदेशा बढ़ जाता है। इसके अलावा तेज हवा के दौरान भी ये होर्डिंग्स टूट कर सडक़ों पर गिर जाते हैं जिससे आवागमन करने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे बिना परमिशन के होर्डिंग्स लगाने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि प्रिंटिंग प्रैस चलाने वाले ही सडक़ों व अन्य सार्वजनिक स्थलों व चैंक-चैराहों पर होर्डिंग्स व बैनर इत्यादि लगाने का काम करते हैं। यदि अब किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले ने इस प्रकार शहर की तिरंगा लाईटों पर या दूसरी जगहों पर ये बैनर लगाते पकड़े गए तो उनपर भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी निजी साईट पर बिना नगर परिषद की अनुमति के बिना किसी का विज्ञापन चस्पा नहीं कर सकता। इसलिए जिन लोगों ने इस प्रकार से अपने घरों की छतों या अन्य प्रकार से होर्डिंग्स लगाए हुए हैं वे तुरंत उसे उतरवा दें नहीं तो संबंधित के खिलाफ जुर्माना या नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।