न्यूज डेक्स संवाददाता
पंचकूला। जिला नगर योजनाकार, पंचकूला द्वारा पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र व अर्बन एरिया एक्ट की राजस्व सम्पदा में बड़ी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में गांव बाड में अनाधिकृत रूप से चल रहे स्कूल व एक अनाधिकृत ढाबें को जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया गया। इस कार्यवाही में सहायक नगर योजनाकार श्री अशोक कुमार व श्री विनोद कुमार, उपमंडल अभियंता, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, कालका बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरक्त जिला नगर योजनाकार के कनिष्ठ अभियंता श्री दीपक व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक नगर योजनाकार श्री अशोक कुमार ने बताया कि इन अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्यवाही करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना कोई भी अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है।
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विभाग से सी.एल.यु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई कॉलोनियों में मकान या दुकान ना लें, ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके। उन्होंने यह भी बताया अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार ने एप्लीकेशन की डेडलाईन 14 जुलाई 2023 कर दी हैं। डवेल्पर/प्रॉपर्टी डीलर या संबंधित दस्तावेजों के साथ आरडब्ल्यूए अपनी एप्लीकेशन जिला नगर योजनाकार कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।