जिलाधीश शरणदीप कौर बराड़ ने धारा 144 के तहत आदेश किए पारित
आदेशों की उल्लघंना करने पर विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत होगी कार्रवाई
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र, 10 नवंबर। जिलाधीश एवं उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सर्दियों के मौसम में बुजुर्गों, बच्चों में संवेदनशीलता और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एनजीटी के निर्देशानुसार वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए जिला कुरुक्षेत्र में पटाखों की बिक्री, खरीददारी और आतिशबाजी करने पर पूर्णत: पाबंदी लगाई जाती है। जिले में किसी भी पटाखा विक्रेता पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही जिले में कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों की उल्लघंना करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने मंगलवार को जारी आदेशों में कहा कि एनजीटी, हरियाणा के मुख्य सचिव, हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन कमेटी व हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड अम्बाला के क्षेत्रीय अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार नवम्बर में एयर क्वालिटी का स्तर 238.03(पीएम 2.5) पाया गया है, जिसे निम्रस्तर का माना गया है। इसलिए 1973 की धारा 144 व अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुरुक्षेत्र जिला में हर प्रकार के पटाखों व आतिशबाजी की बिक्री व इस्तेमाल करने पर 10 नवम्बर की अर्धरात्रि से लेकर 30 नवम्बर 2020 की अर्धरात्रि तक पूर्णत: पाबंदी रहेगी। इसके साथ-साथ जिले में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाईसैंस भी जारी नहीं किए जाएंगे।
अगर कोई व्यक्ति, दुकानदार इन आदेशों की उल्लघंना करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा व विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक नियम 2008 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि परिजन अपने क्षेत्रों में इस बात का ध्यान रखेंगे की कोई बच्चा या नाबालिग व्यक्ति इन आदेशों की उल्लघंना ना करे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र, सम्बन्धित उपमंडल अधिकारी नागरिक, जिला परिषद के आयुक्त इन अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे जहां भी आवश्यक हो, संबंधित एसएचओ के साथ निरीक्षण व छापेमारी करें और आदेशों की उल्लंघना करने वालों को वारंट जारी कर कार्रवाई करे।