जिले में पटाखे बेचने व जलाने पर है पूर्णत: प्रतिबंध
उल्लघंना करने पर विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत होगी कार्रवाई
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र, 13 नवंबर। जिलाधीश एवं उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी जिले में पटाखों की सेल-परचेज व आतिशबाजी करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई दुकानदार या व्यक्ति जिले में पटाखों की बिक्री करते या आतिशबाजी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस पर नजर रखने के लिए सभी एसडीएम, थाना प्रभाार व अन्य संबंधित अधिकारियों की डयूटी लगाई गई है और सभी अपने-अपने क्षेत्र में लोगों पर पैनी नजर रखेंगे और निरंतर निरीक्षण अभियान और छापेमारी कर इन आदेशों की उल्लघंना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने शुक्रवार को बातचीत करते हुए कहा कि एनजीटी, हरियाणा के मुख्य सचिव, हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन कमेटी व हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड अम्बाला के क्षेत्रीय अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार नवम्बर में एयर क्वालिटी का स्तर 238.03(पीएम 2.5) पाया गया है, जिसे निम्रस्तर का माना गया है।
इसलिए 1973 की धारा 144 तहत कुरुक्षेत्र जिला में हर प्रकार के पटाखों व आतिशबाजी की बिक्री व इस्तेमाल करने पर 30 नवम्बर 2020 की अर्धरात्रि तक पूर्णत: पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई व्यक्ति, दुकानदार इन आदेशों की उल्लघंना करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा व विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक नियम 2008 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि परिजन अपने क्षेत्रों में इस बात का ध्यान रखेंगे की कोई बच्चा या नाबालिग व्यक्ति इन आदेशों की उल्लघंना ना करे।