जिलाधीश अजय कुमार ने जारी किये आदेश
न्यूज डेक्स संवाददाता
रोहतक। जिलाधीश अजय कुमार ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 23(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किये है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत प्राधिकरण के सैक्टर 6 एवं सैक्टर 13 की मार्केट एवं 42 मीटर रोड़ से अनाधिकृत कब्जा हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जितेंद्र कुमार, सैक्टर 4 एवं सैक्टर 4-विस्तार से अनाधिकृत कब्जा हटाने के दृष्टिïगत रोहतक के तहसीलदार डॉ. मनोज कुमार, सैक्टर 18-18ए तथा सैक्टर 24 एवं 25 की सडक़ से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दृष्टिïगत रोहतक के नायब तहसीलदार बंसी लाल को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जिलाधीश द्वारा जारी किये गए आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी मैजिस्ट्रेटके साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जायेगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर ड्ïयूटी मैजिस्ट्रेट के सम्पर्क में रहेंगे।