अब सरपंचों को 5 हजार रुपए तथा पंचों को 1600 रुपए प्रति माह मिलेगी मानदेय
नागरिक 14 जुलाई तक आपत्ति और सुझाव करवा सकते हैं दर्ज
न्यूज डेक्स संवाददाता
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब सरपंचों को 5 हजार रुपए तथा पंचों को 1600 रुपए मानदेय मिलेगा। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगी। यह नोटिस दिया गया है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि (14 जुलाई, 2023) तक विकास तथा पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इन नियमों के प्रारूप के संबंध में सुझाव या आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। 7 दिनों की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार नियमों के प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हो, विचार करेगी।
वर्तमान में सरपंचों और पंचों को क्रमश: 3,000 रुपए और पंचों को 1,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। सरपंचों व पंचों ने मुख्यमंत्री से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की मांग थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा किया। सरपंचों व पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी हेतुसरकार ने हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा कराधान तथा संकर्म नियम 1995 में संशोधन किया है। ये नियम हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा-परीक्षा कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम, 2023 कहे जाएंगे।