प्रति संस्था के 50-50 व्यक्ति शर्तों के अनुसार कर सकेंगे छठ पूजा व आरती
नियमों की उल्लघंना करने पर बिना किसी सूचना के अनुमति होगी रद्द
न्यूज डेक्स संवाददाता
कुरुक्षेत्र, 18 नवंबर। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कुरुक्षेत्र की छठ पर्व समिति हरियाणा व श्रीपूर्वाचंल छठ पर्व संस्थाओं द्वारा कुरुक्षेत्र में छठ पूजा के दौरान ब्रहमसरोवर पर पूजा-पाठ करने के लिए अनुमति मांगी गई थी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ प्रत्येक संस्था के 50-50 व्यक्तियों को ब्रहमसरोवर पर 20 नवम्बर 2020 को छठ पूजा व आरती करने की अनुमति दी गई है।
उन्होंने बुधवार को बातचीत करते हुए कहा कि उपमंडल अधिकारी नागरिक थानेसर द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार छठ पूजा के अवसर पर ब्रहमसरोवर कुरुक्षेत्र में काफी संख्या में श्रद्घालुओं के आने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण का पूरा अंदेशा बना रहेगा। इसलिए संस्थाओं के अनुरोध पर कोविड-19 के सभी नियमों की पालना करने के साथ-साथ कुछ शर्तों के साथ प्रत्येक संस्था के 50-50 व्यक्तियों को ब्रहमसरोवर पर 20 नवम्बर 2020 को पूजा-पाठ व आरती करने की अनुमति दी गई है।
इन शर्तों के अनुसार आरती व पूजा स्थल पर लगने वाला शामियाना अग्निरोधक कपड़ों/रस्सों से बना हो, स्थल पर एनबीसी टाईप अग्निशमन यंत्र, 5-5 किलो क्षमता के एम नग सीओ टाईप अग्निशमन यंत्र, फायर बाक्स, रेत व पानी से भरे ड्रम होने चाहिए, किसी भी तरह से यातायात बाधित नहीं होने दिया जाएगा, सुरक्षा व सफाई का प्रबंध आयोजक अपने स्तर पर करेंगे, अश्लील गाने व डांस का प्रदर्शन नहीं करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोजक अपने स्तर पर समाज सेवक सुरक्षा गार्ड तैनात करेंगे।
उन्होंने कहा कि पूजा पाठ व आरती स्थल पर कोई भी वाद्य व संगीत साज नियमानुसार बजाया जाएगा, कार्यक्रम का आयोजन दिए गए स्थान, समय व दिन के अनुसार ही होगा, फायर बिग्रेड व एम्बूलैंस की व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी, कार्यक्रम के दौरान पटाखों, बम्ब, आतिशबाजी का प्रयोग नही करेंगे, पंडाल की उंचाई 3 मीटर से अधिक होनी चाहिए, बिजली की फिटिंग कन्डयूट पाईप में हो व खुले जोड़ आईसीआई मार्क विद्युत प्रतिरोधक टेप से जुड़े हो, लाउड स्पीकर की आवाज धीमी रखनी होगी, पंडाल में मोमबती, अग्नि के किसी नृत्य आतिशबाजी का आयोजन ना हो, पार्किंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेवारी स्वयं प्रबंधक की होगी, किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दमकल केन्द्र थानेसर के दूरभाष नम्बर 01744-220601 पर सम्पर्क करना होगा, कार्यक्रम के दौरान अनलॉक 5 के सभी नियमों की पालना करनी होगी, नियमानुसार की व्यक्तियों को इक्टठा होने की अनुमति होगी, गृह मंत्रालय भारत सरकार, गृह विभाग हरियाणा सरकार, जिलाधीश व सभी उपमंडल अधिकारी नागरिक द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों की पालना करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि छठ पूजा और आरती के दौरान इन हिदायतों की पालना करनी होगी, हिदायतों व नियमों की उल्लघंना करने या प्रशासकीय आवश्यकता पडऩे पर प्रदान की गई अनुमति बिना किसी नोटिस के वापिस ली जा सकेगी।