न्यूज डेक्स उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ज्ञानवापी सर्वे पर कोई रोक नहीं। ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे जारी रहेगा। वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष की अर्जी भी खारिज की गई है। वहीं जिला कोर्ट का फैसला लागू रहेगा। वहीं सर्वे में यह सनिश्चित करना होगा कि इस दौरान की प्रकार का नुकसान ना हो।
बहरहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिषद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ( एएसआई) से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने संबंधी वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की याचिका खारिज कर दी है। न्यायाय ने कहा है कि न्याय हित में सर्वे कराना उचित है । हालांकि यह निर्णय भोजनावकाश के बाद सुनाए जाना था, लेकिन इससे पहले ही सुना दिया। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन दिन 25 26 और 27 तारीख को जुलाई को सुनवाई हुई थी। वाराणसी के जिला जज ने 21 जुलाई को फैसला दिया था। मस्जिद पक्ष 24 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में गया था। इसके बाद सर्वोच्चन ने सर्वे पर रोक लगाने के साथ याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए थे।
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