न्यूज डेक्स संवाददाता
जगाधरी। घर में घुसकर दसवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी 20 वर्षीय रमजान को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख सात हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडेगी। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीडिता को चार लाख रूपये मुआवजा दिया जाएगा। केस की सुनवाई के दौरान पीडिता व उसके पिता के बयान, पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट सजा का मुख्य आधार बने। छछरौली पुलिस ने 22 अगस्त 2022 को पीडिता के पिता की शिकायत पर गांव के ही रमजान के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में पीडिता के पिता ने कहा था कि साढे 14 वर्षीया उसकी बेटी, पास के गांव में दसवीं कक्षा में पढती है। जो कि रोजना सुबह सात बजे गांव की लड़कियों के साथ्ज्ञ स्कूल जाती है और दोपहर को करीब तीन बजे घर लौट जाती है। पड़ौस में रहने वाला रमजान, अक्सर उसकी बेटी को स्कूल आते जाते समय तंग करता है। जिसने उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी हुई है। साथ ही कहा है कि अगर उसने छेडछाड की बात किसी को बताई, तो वह उसके परिजनों को जान से मारवा देगा। शिकायतकर्ता के मुताबिक वह परिवार सही बागड, राजस्थान गया था। 15 अगस्त की रात को करीब साढे 11 बजे जब वह घर पहुंचा, तो रमजान उनके घर से निकलकर भाग गया। जब वह अंदर गया, तो उसकी बेटी रो रही थी। बेटी ने बताया कि जब वह सो रही थी, तो पडोस में रहने वाला रमजान घर में घुस आया। उसने उसे सोते हुए दबा लिया और गलत काम किया।