जो व्यक्ति पतित है या अपनी दाढ़ी, केश काटता या काटवाता है, तम्बाकू, कुठा (हलाल मांस) या नशीले पदार्थों का सेवन करता है और मादक पेय लेता है वह पात्र नहीं होगा
न्यूज डेक्स संवाददाता
चंडीगढ़। हरियाणा के गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त न्यायमूर्ति एच.एस. भल्ला ने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मतदाता सूची के लिए नाम 1 सितम्बर से 30 सितम्बर 2023 के बीच पंजीकृत करवाए जा सकते हैं। न्यायमूर्ति एच.एस. भल्ला ने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के वार्डों का परिसीमन राज्य सरकार द्वारा किया गया है और 28 जुलाई, 2023 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। चुनाव के लिए राज्य को 40 वार्डो में विभाजित किया गया है।
उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 17 अगस्त, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की मतदाता सूची व नामों के पंजीकरण के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। चुनावी तैयारी के लिए नामों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी और शहरी क्षेत्र में नगरपालिका समिति/परिषद/निगम के सचिव के पास निःशुल्क उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की मतदाता सूची के लिए अपना नाम पंजीकृत कराना चाहता है, वह उपरोक्त अधिकारी को 1 सितम्बर से 30 सितंबर 2023 तक अपना आवेदन जमा कर सकता है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अपेक्षित योग्यता निम्नानुसार दी गई है। कोई भी व्यक्ति जो मतदाता के रूप में पंजीकरण के समय सामान्यतः कम से कम 6 महीने से वार्ड का निवासी रहा हो और 18 वर्ष से कम आयु का सिख नहीं है (1 जनवरी, 2023 के अनुसार) उन्होंने यह भी सूचित किया है कि जो व्यक्ति पतित है या अपनी दाढ़ी या केश काटता या काटवाता है, तम्बाकू, कुठा (हलाल मांस) या नशीले पदार्थों का सेवन करता है और मादक पेय लेता है वह पात्र नहीं होगा।