जीतेंद्र जीतू/ न्यूज डेक्स राजस्थान
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्तावित राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा नीति-2023 के क्रम में पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट तथा बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के प्रोविजनल पंजीयन हेतु अनुमति प्रदान की है। प्रस्ताव के अन्तर्गत, 100 मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट का पंजीयन शुल्क 30 हजार रुपए प्रति मेगावाट एवं 100 से अधिक तथा 500 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट पर पंजीयन शुल्क 100 मेगावाट के लिए 30 लाख रुपए तथा उसके ऊपर प्रति 100 मेगावाट 2.50 लाख रुपए होगा।
इसी तरह 500 से अधिक एवं 1000 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट का पंजीयन शुल्क 500 मेगावाट के लिए 40 लाख रुपए तथा उसके ऊपर प्रति 100 मेगावाट 2 लाख रुपए होगा। इसी क्रम में 1000 मेगावाट से अधिक के प्रोजेक्ट का पंजीयन शुल्क 1000 मेगावाट के लिए 50 लाख रुपए तथा उससे ऊपर प्रति 100 मेगावाट 1 लाख रुपए होगा, जो 80 लाख रुपए अधिकतम होगा।