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न्यूज डेक्स संवाददाता
चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायत समिति की भूमि का कब्जाधारियों को मालिकाना हक दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यह बात विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली ने विधानसभा सत्र में कही। बबली एक सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भट्टू गांव की जिस भूमि पर धक्का बस्ती स्थित है वह भूमि जमाबंदी साल 2021 – 22 के अनुसार पंचायत समिति भट्टू कलां की मलकियत है। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है फिर भी इस पर विचार किया जाएगा।