लालू यादव की पार्टी के बड़े नेताओं शुमार हैं प्रभुनाथ सिंह,मुंबई में चल रही गठबंधन इंडिया की बैठक,दिल्ली से आया यह समाचार
2008 में बिहार की निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में मिली थी रिहाई,पटना हाईकोर्ट ने 2012 में निचली अदालत के फैसले को माना था सही
छपरा के मसरख वासी 47 वर्षीय राजेंद्र राय और 18 वर्षीय दारोगा राय के हत्या प्रकरण हुई है सजा
पीड़ित परिवार के राजेंद्र राय ने न्याय के लिए खटखटाया था सर्वोच्च न्यायालय दरवाजा, आज आया इस मामले में बड़ा फैसला
न्यूज डेक्स संवाददाता
दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ और बाहुबली नेता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को आज उम्रकैद की सजा देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनाई है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह समर्थित प्रत्याशी को वोट नहीं देने पर दो लोगों की हत्या में दोषी करार देते हुए उन्हें यह सजा सुनाई गई है।यह फैसला भाजपा के खिलाफ बने नए राजनीति गठबंधन इंडिया के लिए बुरी खबर कहा जा सकता है। संयोग से यह फैसला तब आया जब मुंबई के पांच सितारा होटल में I.N.D.I.A. की बैठक चल रही है। इस गठबंधन में लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है। गौरतलब है कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह इस समय एक विधायक के हत्या प्रकरण में जेल में हैं। बताना जरुरी है कि आज जिस मामले में भारत की सर्वोच्च अदालत ने जिस मामले में बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है,उस मामले में प्रभुनाथ सिंह बिहार की निचली अदालत से 2008 और हाईकोर्ट से 2012 में राहत मिली थी।
यह था मामला
प्रभुनाथ सिंह समर्थित प्रत्याशी को को छपरा के मसरख वासी 47 वर्षीय राजेंद्र राय और 18 वर्षीय दारोगा राय ने वोट नहीं दी थि,जिसकी वजह से इनकी हत्या करवाई गई थी। इस मा्मले में बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह का नाम प्रमुखता से सामने आया था और निचली अदालत पहुंचा पहुंचने के बाद उन्हें 2008 में सबूतों अभाव में रिहाई दी गई थी। तत्पश्चात यह मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंचा,जहां प्रभुनाथ सिंह को 2012 में निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए राहत मिल गई थी। मगर पीड़ित परिवार के राजेंद्र राय ने न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी,जहां आज यह बड़ा फैसला आया है।