एनडी हिंदुस्तान संवाददाता
कुरुक्षेत्र। तहसीलदार थानेसर अजीत कुमार ने कहा कि आशीष कुमार सुपुत्र रमेश कुमार निवासी मकान नंबर 116 लैंड मार्क विकास नगर थानेसर कुरुक्षेत्र द्वारा बनवाए गए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का ऑनलाइन अवलोकन करने से पाया गया कि इस प्रमाण पत्र के साथ किसी अन्य आवेदक की रिहायशी प्रमाण पत्र की फाइल लगी हुई है। इसलिए इसका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र गलत तरीके से जारी हुआ है। इसलिए सरकार की हिदायत अनुसार अगर किसी प्रमाण पत्र किसी कारण से गलत ढंग से घोषित/लिखी गई है, तब वह अवैध हो जाएगा। इन नियमों के तहत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नंबर 2022/333 व ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नंबर 2022/337 तिथि 26 अगस्त 2022 को रद्द/कैंसल किया जाता है।