एनडी हिंदुस्तान संवाददाता
अंबाला।10 मार्च को कुछ किसानों द्वारा रेल रोको /दिल्ली कूच की सम्भावना है। जिला अम्बाला में प्रशासन द्वारा पहले से ही धारा 144 सीआरपीसी लगाई गई है। इस दौरान पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियो के एकत्रित होने की मनाही हैं। जिस संबंध में आमजन को सतर्क किया जाता है सम्भावित रेल रोको /दिल्ली कूच के दौरान किसान आन्दोलन में भाग ना लें। कोई भी व्यक्ति इस आन्दोलन के दौरान जानबूझ कर पांच या पांच से अधिक की संख्या में एकत्रित होता है या भाग लेता हुआ पाया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ धारा 144 सीआरपीसी के आदेशों की अवहेलना करने के जुर्म में कानुनी कार्यवाही का सामना करते हुए जेल जाना पड सकता है ।
किसी भी स्थान या शहर में दंगें, हिंसा, आगजनी मारपीट व साम्प्रदायिक झगडे रोकने, सुरक्षा संबन्धी खतरा होने सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान ना आने देने के संबंध में प्रशासन द्वारा धारा 144 सीआरपीसी लागू की जाती है। किसानों के सम्भावित 10 मार्च 2024 को रेल रोको /दिल्ली कूच को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा भी व्यवस्था में व्यवधान उत्पन ना हो इसको लेकर धारा 144 सीआरपीसी की पालना अमल में लाई जा रही है।अंबाला पुलिस प्रशासन द्वारा आमजन/किसानो से अपील की जाती हैं कि जिला अम्बाला में शांन्ति व्यवस्था व कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें ।