राजनीतिक दलों को रैली या रोड शो निकालने के लिए संबंधित जिला अथॉरिटी से लेनी होगी अनुमति
राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा
न्यूज डेक्स संवाददाता
यमुनानगर।जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसकी सभी को पालना करनी होगी। उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र जारी करने के तीन दिन के अंदर चुनाव घोषणा पत्र की तीन कॉपियां सीईओ कार्यालय, चंडीगढ़ में जमा करवानी होंगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी राजनीतिक दल को कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो उसकी अनुमति संबंधित जिला अथॉरिटी से लेनी जरूरी है।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का नहीं किया जाएगा प्रयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि यदि कोई राजनीतिक दल रोड शो का काफिला निकलता है तो उससे रोड जाम नहीं होना चाहिए और जहां पर अस्पताल व ट्रामा सेंटर होगा वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
राजनीतिक दल बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का नहीं कर सकेंगे प्रयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा और राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेगा।
उम्मीदवारों के कार्यक्रमों पर इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम रखेगी नजर
जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर बनाई गई इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर विभिन्न प्रकार से नजर रखेगी ताकि कार्यक्रमों में उम्मीदवार द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न किया जा सके। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम उम्मीदवार द्वारा खर्च की गई पाई-पाई का हिसाब रखेगी और उसकी सूचना देगी।