Friday, November 22, 2024
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चुनाव प्रक्रिया के दौरान समाचार पत्र, टीवी चैनल, लोकल केबल टीवी, सोशल मीडिया पर एमसीएमसी कमेटी की रहेगी कड़ी नजर : जिला निर्वाचन अधिकारी

by Newz Dex
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उम्मीदवारों को मतदान या मतदान के पहले दिन विज्ञापन छपवाने की लेनी होगी अनुमति

मीडिया फेक व पेड न्यूज से रखे परहेज, कोई भी संचार माध्यम भ्रामक समाचार प्रसारित करता है तो चुनाव आयोग की ओर से होगी कार्यवाही

न्यूज़ डेक्स संवाददाता
करनाल।
 उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 व करनाल विधानसभा के उप चुनाव के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता की अनुपालन को लेकर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) का गठन किया जा चुका है। यह कमेटी इस बात का ध्यान रखेगी कि कहीं कोई प्रचार माध्यम में कोई अफवाह या गलत समाचार तो नहीं प्रसारित किया जा रहा, जिससे चुनाव में मतदाता भ्रमित होता हो।
उन्होंने बताया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान समाचार पत्र, टीवी चैनल, लोकल केबल टीवी, सोशल मीडिया आदि में समाचारों की शुचिता बरकरार रहनी चाहिए। कोई भी फेक व पेड न्यूज मीडिया में नहीं आनी चाहिए। कोई भी संचार माध्यम भ्रामक समाचार प्रसारित करता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन या समाचार को लेकर किसी प्रकार की शिकायत है तो उसके लिए निर्वाचन विभाग ने 1950 टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है। चुनाव के समय मतदान से पहले वाले दिन और मतदान के दिन किसी भी उम्मीदवार को टीवी चैनल या अखबार में विज्ञापन प्रसारित करवाना है तो उसके लिए एमसीएमसी कमेटी से प्री सर्टिफिकेट लेना होगा। उन्होंने बताया कि इस विज्ञापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड राजनैतिक पार्टी के उम्मीदवार को तीन दिन पहले और बाकी उम्मीदवारों को सात दिन पहले कमेटी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कमेटी विज्ञापन सामग्री की जांच कर दो दिन में अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगी।

उन्होंने बताया कि पंपलेट, इश्तहार, बैनर, एलईडी आदि विज्ञापन सामग्री के लिए भी चुनाव आयोग ने अपनी दरें निर्धारित की हुई हैं। उन्हीं के अनुसार उम्मीदवार के चुनाव खर्च में धनराशि को जोड़ा जाएगा। निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए भी स्वीप नाम से अभियान चलाया हुआ है। ताकि मतदान में बढ़ोतरी हो सके। संचार के सभी माध्यमों को चाहिए कि वे स्वीप कार्यक्रम से संबंधित समाचारों को विशेष प्राथमिकता दें।  उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की मीडिया कवरेज के लिए मीडियाकर्मियों को दो तरह के पास जारी किए जाएंगे। इनमें से एक मतदान के दिन के लिए होगा और दूसरा मतगणना के लिए जारी किया जाएगा। 

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