Saturday, November 23, 2024
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बकायादारों के संपत्ति कर में छूट के 2 दिन शेष, शनिवार व रविवार को खुलेंगे नगर निगम के काउंटर

by Newz Dex
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संदीप गौतम/न्यूज डेक्स संवाददाता

करनाल।बकाया सम्पत्ति कर भरने में मिल रही छूट को केवल 2 दिन बचे हैं। इसे देखते नगर निगम की ओर से अवकाश के बावजूद शनिवार व रविवार को नागरिक सुविधा केन्द्र यानी सी.एफ.सी. के काउंटर सम्पत्ति कर जमा करवाने के लिए खुले रहेंगे, ताकि नागरिक अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर छूट का लाभ उठा सकें। सम्पत्ति कर जमा करवाने का समय प्रात: 9 बजे से दोहपर 3 बजे तक रहेगा। शुक्रवार को उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने यह जानकारी दी।   
छूट की दी जानकारी- छूट की जानकारी देते उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2024 तक जो बकायादार नगर निगम के खजाने में एकमुश्त राशि जमा करवाएगा, उसे समस्त ब्याज माफी की छूट का लाभ मिलेगा। यही नहीं बकाया मूल राशि व चालू वित्त वर्ष के बिलों पर भी 15 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। लेकिन इसके लिए सम्बंधित व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. को सेल्फ सर्टिफाई यानि स्व-प्रमाणित करना होगा।  

21 करोड़ रुपये सम्पत्ति कर हुआ जमा

उन्होंने बताया कि नगर निगम के खजाने में अब तक 21 करोड़ रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हो गए हैं। बकायादारों को कर से मुक्त करने के लिए सरकार की ओर से जारी छूट को देखते बकायादारों को चाहिए कि वे इस सुनहरी मौके का फायदा उठाएं और निगम के खजाने में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर चिंता मुक्त हो जाएं।  

ऑनलाईन भी भर सकते हैं सम्पत्ति कर

उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए किसी कारण से निगम कार्यालय में नहीं आ सकते, उनके लिए ऑनलाईन टैक्स भरने की बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसके लिए ऑनलाईन पोर्टल, property.ulbharyana.gov.in (प्रॉपर्टी डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन) पर जाकर टैक्स भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी टैक्स बिल पर छपे बार कोड को स्कैन करके साईट ओपन हो जाती है, उसमें भी व्यक्ति क्रेडिट व डेबिट कार्ड या पे.टी.एम. से ऑनलाईन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें समय की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. में आपत्ति दर्ज कर उसे दुरूस्त करवाना चाहता है, तो वह भी उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आपत्ति दर्ज करवा सकता है। उप निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से बकायादारों को लगातार छूट दी जा रही है। इसके बावजूद भी जो बकायादारा अपना सम्पत्ति कर नगर निगम कार्यालय में जमा नहीं करवाएगा, उसके विरूद्घ आवश्यक रूप से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।   

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